PROVIDENT FUND क्या है?
PF यानी PROVIDENT FUND जिसे EMPLOYEES PROVIDENT FUND भी कहाँ जाता है। PF एक ऐसी योजना है, जो हर गवर्नमेंट एम्पलॉयर के लिए अनिवार्य है। गवर्नमेंट एम्पलॉयर की हर महीने की सैलरी से एक विशेष राशि, एम्पलॉयर की पेंशन निधि की ओर बचत के हिस्से के रूप में ली जाती है। समय के साथ यह राशि अर्जित हो जाती है और सेवा निवृत्ति के बाद यह राशि एम्पलॉयर को दी जाती है।
Provident Fund एक बड़ी राशि है, जो आपकी रिटायरमेंट के बाद आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। PROVIDENT FUND के भी तीन मुख्य प्रकार होते है, जिन्हें विस्तार से नीचे निम्नलिखित किया गया है।
GENERAL PF
जनरल प्रोविडेंट फण्ड, इस प्रकार का फण्ड है, जो स्थानिक निकाय और रेलवे जैसे अन्य निकायों द्वारा बनाया जाता हैं।
THE PUBLIC PF
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में एम्पलॉयर की इच्छा से विशेष राशि निवेश की जाती है। इस प्रोविडेंट फण्ड की अवधि 15 साल है, जिसके बाद ही एम्पलॉयर इसे अपने फण्ड से निकाल सकते है।
THE RECOGNIZED PF
प्राइवेट संस्था, जहाँ पर 20 से ज्यादा लोग काम करते है, वहाँ पर यह फण्ड लागू होता है। आपके संगठन से जुड़े प्रोविडेंट फण्ड के लिए दावा करते हुए, आपको एक UAN यानी UNIVERSAL ACCOUNT NUMBER दिया जाता हैं। जब भी आप एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के लिए स्थलांतर करते है, तो आप अपने प्रोविडेंट फण्ड को एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता में स्थानांतरित कर सकते है।
प्रोविडेंट फण्ड सबसे कम रिस्क वाली एक निवेश योजना है, जहाँ आपकी हर महीने की बचत में आपका किसी भी तरह नुकसान नहीं होता है। साथ ही आपकी हर महीने की बचत सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट होकर, बढ़ती जाती है।
PF WITHDRAWAL कैसे करें?
PF WITHDRAWAL में आपका आधार कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका UAN नंबर आपके आधार कार्ड नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो PF WITHDRAWAL का प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है, साथ ही यह प्रोसेस मेंबर ई पोर्टल सेवा पर ऑनलाइन भी की जा सकती है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड लिंक किया हुआ नहीं है, या आपके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो आपको EPFO के ऑफिस में जाना अनिवार्य है। PF WITHDRAWAL के कई सारे तरीके है, जिसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे है।
1. बिना आधार कार्ड के PF WITHDRAWAL PROCESS
अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, लेकिन UAN नम्बर है, तो आप COMPOSITE FORM का इस्तेमाल कर सकते है। इस फार्म को भरकर आपको EPFO के ऑफिस में बैंक द्वारा रद्द किए गए चेक के साथ, फार्म जमा करना आवश्यक है। उल्लेखनीय निर्देशों के अनुसार आपके फार्म के साथ कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
2. आधार कार्ड के उपयोग करके PF WITHDRAWAL PROCESS
अगर आपका आधार कार्ड आपके UAN नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप मेंबर ई-सेवा पोर्टल या फिर EPFO के कार्यालय पर जाकर, COMPOSITE FORM भरकर अपने WITHDRAWAL का दावा कर सकते है। ध्यान रखें EPFO पोर्टल पर अपने खाते में प्रवेश करने से पहले, आपका UAN सक्रिय होना जरूरी है। EPFO कार्यालय में जाकर अगर आप अपने WITHDRAWAL का दावा करना चाहते है तो, आपके बैंक खाते का विवरण, आपके आधार कार्ड के डिटेल्स, UAN पोर्टल पर उपलब्ध कराए है।
विभिन्न परिस्थितियों में PF WITHDRAWAL PROCESS
1. WITHDRAWAL PF BALANCE AND EPS AMOUNT FOR BELOW 10 YEARS OF SERVICE
अगर आपकी सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है, तो PF की बची हुई राशि और ईपीएस राशि दोनों का भुगतान किया जाएगा। ईपीएस राशि को प्राप्त करने के लिए आप कम्पोजिट क्लेम फार्म में अंतिम PF राशि के साथ, पेंशन WIDRAWL का ऑप्शन भी चुनें।
2. WITHDRAWAL PF BALANCE PLUS EPS AMOUNT FOR OVER 10 YEARS OF SERVICE
अगर आपने पहले से ही अपनी 10 साल की सेवा पूरी की है, तो आपकी ईपीएस राशि आपको वापिस नहीं मिलती है। आप क्लेम फार्म के साथ, फार्म 10 सी भरकर योजना प्रमाणपत्र जाहिर किया जा सकता है। पेंशन का भुगतान 58 वर्ष की आयु से किया जा सकता है, साथ ही कम पेंशन का भुगतान 50 वर्ष की आयु से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है, अगर उसने अपनी 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो।
3. WITHDRAWAL PF BALANCE ONLY AND REDUCED PENSION, AGE 50 TO 58, OVER 10 YEARS OF SERVICE
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन हासिल कर सकते है। अगर आपकी सेवा 10 वर्ष से अधिक हो गई है, और आपकी आयु 50 से 58 के बीच में है, तो आप कम पेंशन का विकल्प चुन सकते है। इसके लिए आपको कम्पोजिट क्लेम फार्म के साथ, फार्म 10 डी भी भरना अनिवार्य है।
4. WITHDRAWAL PF BALANCE ONLY AND REDUCED PENSION, AGE 58
अगर आपकी आयु 58 है, तो आप संपूर्ण पेंशन के लिए फार्म 10 डी के साथ दावा कर सकते है। जब आप नौकरी बदलते है, तब अपना PF बैलेंस ट्रांसफर करना उचित होगा। क्योंकि PF एक बचत का सबसे उचित मार्ग है।
PF WITHDRAWAL ONLINE कैसे करें?
- सबसे पहले UAN पोर्टल वेबसाइट पर जाए। अपना UAN नंबर और पासवर्ड के साथ LOG IN करें।
- आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे KYC डाक्यूमेंट्स का विवरण सही है या नहीं इसकी जांच करें।
- ऑनलाइन सेवाओं में उपलब्ध क्लेम फार्म का चयन करें। आपके सारे डाक्यूमेंट्स का विवरण स्क्रीन पर किया जाएगा। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट नम्बर के आखिरी 4 अंक प्रस्थापित कर सबमिट पर क्लिक करें।
- अब आगे बढ़कर अपने अपेक्षित दावे पर यानी EPF WITHDRAWAL, PENSION WITHDRAWAL जो भी दावा आप करना चाहते है, वह चुनें।
- अपना फण्ड निकालने के लिए, आपकी आवश्यक राशि और पते का चयन करें।
- प्रमाण पत्र पर क्लिक करके अपने एप्पलीकेशन को सबमिट करें। इसके बाद आपके बैंक खाते में पैसे जमा होने के लिए करीबन 15 से 20 दिन लग सकते है।